Friday, September 20, 2024

MP News: मंदिर की जमीन पर पुजारियों का अधिकार, जानिए क्या कहता है नया नियम

भोपाल। सीएम शिवराज ने परशुराम जयंती के मौके पर पुजारियों को एक तोहफा दिया है. उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक जमीन है, वहां जमीन की नीलामी का अधिकार कलेक्टर को नहीं, बल्कि मंदिर के पुजारियों को होगा. उससे होने वाली आय भी पुजारी रखेंगे. हालांकि, 10 एकड़ से ज्यादा जमीन से होने वाली कमाई मंदिर के खाते में जमा होगी. 

10 एकड़ जमीन से होने वाली कमाई रखेंगे पुजारी

सीएम शिवराज सिंह की घोषणा के अनुसार अब मध्य प्रदेश में मंदिर से जुड़ी जमीन को नीलाम करने या लीज पर देने के लिए कलेक्टर से परमिशन नहीं लेनी होगी. बल्कि, मंदिर के पुजारियों को ही मंदिर से संबंधित जमीन को नीलाम करने या लीज पर देने का अधिकार होगा. इसके अलावा नीलाम हुई 10 एकड़ जमीन से होने वाली कमाई भी पुजारी को ही रखने का अधिकार होगा. बाकी की कमाई मंदिर के अकाउंट में जमा होगी.

प्रदेश सरकार के अधीन है 1,320 मंदिर

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के अधीन 1,320 ऐसे मंदिर आते हैं, जहां स्थानीय कलेक्टर ही प्रशासक की भूमिका निभाते हैं. यहां मंदिर से संबंधित किसी भी कार्य के लिए कलेक्टर से अनुमति जरूर लेनी होती थी. लेकिन नए नियम के तहत ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब अनुमति पुजारियों से लेनी पड़ेगी।

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