भोपाल: यदि आपने अपनी गाड़ी में फास्टगे नहीं लगवाया और मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे पर करने वाले है सफर तो सावधान हो जाए। क्योंकि अब आपको दोगुना टोल चुकाना पड़ सकता है। दरअसल मध्यप्रदेश स्टेट हाईवे पर भी अब नेशनल हाईवे जैसा नियम लागू होने वाला है। जिसके अनुसार यदि आपके वाहन में फास्टैग नहीं है और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आपको दोगुना टोल चुकाना पड़ेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट काॅर्पोरेशन ने अब इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) की गाइडलाइन फॉलाे करने का फैसला लिया है।
अभी नहीं देनी होती दुगनी राशि
अभी राज्य हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग और कैश दोनों की सुविधा है। फास्टैग के अलावा एक कैश की भी लेन होती है। कैश वाली लेन में आप कैश में टोल दे सकते है। साथ अभी फास्टैग और कैश लेन दोनों पर एक ही राशि ली जाती है, लेकिन सितंबर के बाद नए नियमों के अनुसार फास्टैग न होने पर दोगुना चार्ज देना पड़ेगा। मतलब यदि टोल 100 रुपया है और कोई कैश में भुगतान करना चाहता है तो उसे 200 रूपये का भुगतान करना पड़ेगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर देना पड़ता है दुगना चार्ज
बता दें कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा में फास्टैग न होने की स्तिथि में दोगुना चार्ज देना पड़ता है। फरवरी 2021 से नेशनल हाईवे पर फास्टैग अनिवार्य किया गया था। इसी तर्ज पर राज्य के टोल प्लाजा पर भी डबल चार्ज की व्यवस्था लागू होगी। दरअसल फास्टैग की व्यवस्था होने पर टोल प्लाजा पर वाहनो की लंबी कतार नहीं लगती है। फास्टैग की व्यवस्था से धन और समय दोनों की बचत होती है।