Friday, September 20, 2024

MP News: स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक पदों पर नियुक्तियां रहेगी हाईकोर्ट आदेश के अधीन

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने के निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने पीएससी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य आयुक्त, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलसचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

इनकी ओर से दर्ज हुई याचिका

आपको बता दें कि ये मामले सीहोर निवासी जूही ताम्रकार, टीकमगढ़ निवासी विनीता नाग समेत अन्य की ओर से दाखिल किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि योग्यता होने के बावजूद उन्हें साक्षात्कार देने से वंचित किया गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि पीएससी ने 7 जुलाई 2021 को स्वास्थ्य सहायक प्रबंधक के 64 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया था। इसके लिए पीजी के साथ डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना जरुरी था। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा दी और सफल हुए।

28 फरवरी 2023 को अयोग्य करार दिया था

दायर याचिका के तहत सभी योग्यताएं होने के बावजूद उन्हें 28 फरवरी 2023 को अयोग्य करार दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने एक मार्च को संबंधित विभागों में अभ्यावेदन पेश कर बताया कि उनके पास निर्धारित योग्यता के साथ अतिरिक्त योग्यता भी है। जब इस मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। इतना ही नहीं न्यायालय को बताया गया कि उक्त पदों के लिए 20 मार्च से इंटरव्यू होने हैं। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक शाह ने अपना पक्ष रखा।

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