Friday, September 20, 2024

MP News: यातायात नियम तोड़े तो तुरंत मिलेगा चालान नोटिस, जानिए पोर्टल की खासियत

भोपाल। कोई व्यक्ति अगर यातायात के नियम तोड़ेगा तो तुरंत इसकी जानकारी पोर्टल पर आ जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में कहीं भी सड़क हादसा, जाम, नो पार्किंग में खड़े वाहन या नो पार्किंग से पुलिस द्वारा उठाए गए वाहनों की जानकारी भी पोर्टल से प्राप्त हो जाएगी। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीटयूट इस पोर्टल को तैयार कर रहा है. इस काम में परिवहन विभाग की सहायता ली जा रही है. दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की जानकारी भी इसी पोर्टल से प्राप्त होगी। यातायात नियम तोड़ने वालों का पूरी जानकारी एक जगह पर मिलने से उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी हो जाएगी।

वाहन बीमा नवीनीकरण का नियम

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर नई व्यवस्था की योजना बना रहे हैं। इसमें यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लिए नियम बनाए गए हैं कि अगर उनके द्वारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत बने चालान नहीं भरे, तो वाहन का पंजीयन नवीनीकरण, स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। वाहन का बीमा नवीनीकरण भी तभी किया जाएगा, जब चालान की पूरी राशि जमा होगी। पोर्टल से इसमें बड़ी सहायता मिलेगी।

एक ही दिन में मिलेगा नियम तोड़ने का नोटिस

पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के सात शहरों में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए यातायात नियम तोड़ने वालों का चालान बनने के बाद ई-चालान पोर्टल पर अपलोड होने या वाहन चालक के घर नोटिस पहुंचने में 15 दिन से एक महीना लग जाता हैं. लेकिन अब नए पोर्टल की मदद से उसी दिन जानकारी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश एजेंसी फार प्रमोशन आफ इंफारेमेशन टेक्नोलाजी के सहयोग से यह पोर्टल बनाया जा रहा है। आम लोगों को जागरूक करने के मकसद से यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी यहां मिलेगी।

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